बुलंदशहर: 12 साल बाद गोकशी मामले में चार आरोपियों को 7-7 साल की सजा | कोर्ट का बड़ा फैसला

बुलंदशहर में 12 साल पुराने गोकशी मामले में एडीजे तृतीय वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने चार गोकशों — साबू, कल्लू, बिलाल और मुंशी — को 7-7 साल की सजा और 13-13 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। यह मामला 31 अक्टूबर 2013 को थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में दर्ज हुआ था। एडीजीसी विजय कुमार शर्मा की कड़ी पैरवी के बाद कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया।

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